सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने वाली Mehakpari143 को पुलिस ने भेजा जेल — जानें पूरा मामला
संभल (उत्तर प्रदेश):
सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट के ज़रिए कमाई करने और गालीबाज रील्स पोस्ट करने वाली इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर Mehakpari143 (महक), उसकी साथी परी, और दो अन्य सहयोगियों को संभल पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
ये मामला एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि social media influencer बनने की दौड़ में कुछ लोग responsibility भूलकर सिर्फ followers और कमाई के पीछे क्यों भाग रहे हैं।
इंस्टाग्राम रील्स में गाली-गलौच और अश्लीलता
पुलिस के अनुसार, इंस्टाग्राम पर Mehakpari143 नाम से फेमस यह ग्रुप लगातार ऐसे वीडियो पोस्ट कर रहा था जिनमें अश्लील इशारे, गालियां, और भड़काऊ भाषा शामिल थी। इनका मकसद था followers बढ़ाना और Instagram से कमाई करना।
एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के अनुसार, यह ग्रुप ऐसे वीडियो से हर महीने ₹25,000 से ₹30,000 तक की आमदनी कर रहा था। पुलिस को कई लोगों से शिकायतें मिली थीं कि इस कंटेंट से समाज में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
कैसे हुआ भंडाफोड़?
संभल जिले के असमौली क्षेत्र से ये वीडियो बनाए जा रहे थे। पुलिस ने जब सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की, तो लोकेशन और अकाउंट की जानकारी मिलने के बाद चारों को ट्रैक कर मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार लोगों में शामिल हैं:
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मेहरुनिशां उर्फ महक
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परी
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हिना (जो वीडियो में एक्ट करती थी)
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जर्रार आलम (जो वीडियो की शूटिंग और एडिटिंग करता था)
जर्रार और हिना अमरोहा जिले के डिडौली कस्बे के रहने वाले हैं, जबकि महक और परी संभल के असमौली से हैं।
आरोप क्या हैं?
चारों पर आईपीसी और आईटी एक्ट की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जिनमें प्रमुख हैं:
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अश्लीलता फैलाना
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सार्वजनिक शांति भंग करना
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साइबर अपराध
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सोशल मीडिया के ज़रिए आपत्तिजनक सामग्री का प्रचार
इनके बनाए गए वीडियो में सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जानबूझकर गालीबाज भाषा और विवादास्पद बयान डाले जाते थे।
फॉलोवर्स की भूख और डिजिटल गैर-जिम्मेदारी
Mehakpari143 का इंस्टाग्राम अकाउंट पहले ही 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स जुटा चुका था।
यह बताता है कि सोशल मीडिया पर विवादित और भड़काऊ कंटेंट को जल्दी वायरल किया जाता है — चाहे वो मूल्यहीन हो या सामाजिक दृष्टिकोण से हानिकारक।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस तरह का ‘अश्लील इन्फ्लुएंसिंग ट्रेंड’ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सोशल मीडिया पर ‘फेम’ पाने की कीमत?
आज की युवा पीढ़ी में वायरल होने की होड़ में नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी और क़ानून का डर कम होता जा रहा है।
Social media influencer कहलाने के लिए कुछ लोग कोई भी हद पार करने को तैयार हैं।
लेकिन यह मामला दर्शाता है कि कानून की पकड़ से कोई नहीं बच सकता।
पुलिस की चेतावनी
संभल पुलिस ने साफ कहा है कि इस तरह के सोशल मीडिया अपराधों के खिलाफ अब लगातार अभियान चलाया जाएगा।
जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल समाज में नफरत, अश्लीलता या गंदगी फैलाने के लिए कर रहे हैं, उन्हें अब सख्त सज़ा का सामना करना होगा।
पुलिस ने इन लोगों के पास से वीडियो बनाने वाले उपकरण, मोबाइल, कैमरा, और एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी जब्त कर लिए हैं।
क्या कहता है कानून?
भारत में आईटी एक्ट 67 के तहत अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रसार अपराध है, जिसमें जुर्माना और जेल दोनो हो सकते हैं।
इसके साथ ही सोशल मीडिया पर cyber defamation और public indecency भी दंडनीय अपराध हैं।
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